चाइल्डलाइन टीम काउंसलर अंजना व सदस्य रामलाल द्वारा नाहन ब्लॉक के मुख्य बाजार में श्रम निरीक्षक ,जिला बाल संरक्षण इकाई के आउटरीच कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारी के साथ दुकानों ,ढाबों, स्वीट शॉप, मोमो शॉप, पर जा कर दिन का आउटरीच व रेकी की गई तथा दुकान मालिको को बाल श्रम निषेध कानून के बारे में जानकारी दी गई उसके बाद बताया गया बताया गया कि आप 18 साल से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते और यदि कही पर छोटे बच्चे से काम कोई करवाता है तो उसके लिए आपको कानूनी रूप से 50000 रुपए का जुर्माना तथा उसके साथ 1 साल की जेल हो सकती हैं 15 साल से अधिक साल के बच्चों को आप काम पर रख सकते हैं परंतु आप उनसे 6 घंटे से अधिक काम नहीं करवा सकते और आपको उन्हें 6 घंटों में से 2 घंटे का रेस्ट भी देना पड़ेगा तथा उसकी सैलरी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहिए और बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए| इस दौरान टीम को एक दुकान पर बच्चा काम करता मिला जिसकी आयु 14 साल कम पाई गई उससे पूछताछ की गई उसने बताया कि वह लगभग दिन से दुकान पर काम कर रहा है उसके बाद टीम ने बच्चे के मालिक से बातचीत की और उन्हें चाईलड लेबर एक्ट के बारे में बताया गया दुकानदार ने बताया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी उसके बाद टीम द्वारा बच्चे को उसके दुकानदार से 12 दिन के पैसे दिलवाए गए जो कि पूरे 4200 थे उसके बाद बच्चे को उसके भाई को सौंपा गया तथा उसे बताया गया कि अब आप दुबारा से किसी भी छोटे बच्चे को काम पर न रखे ।