नगर पंचायत राजगढ़ में निर्वाचन के दृष्टिगत शराब इत्यादि के विक्रय पर प्रतिबंध

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जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) सिरमौर आर.के. गौतम ने नगर पंचायत राजगढ़ के पुलिस थाना वार्ड न. छः में 2 मई 2023 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत नगर पंचायत राजगढ़ के मतदान क्षेत्र के भीतर मतदान और मतगणना प्रक्रिया की समाप्ति तक मादक शराब आदि के विक्रय एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजगढ़ क्षेत्र में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ मतदान क्षेत्र के भीतर उस मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के नियत समय या समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान व मतगणना संपन्न होने तक किसी होटल, खानपान घर, पाठशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान पर बेचने, देने या वितरित न करने के आदेश दिए गए हैं।
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