महिला मुखिया, विकलांगता वाले परिवारों को मिलेगी राहत
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पंचायतों में बीपीएल चयन का शेड्यूल बदल जाएगा। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बीपीएल परिवारों के चयन को लेकर बदलाव किया है।
इसमें 18 से 59 वर्ष की आयुवर्ग के बीच बिना व्यस्क सदस्य वाले परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके मुखिया की विकलांगता 50 प्रतिशत या इससे अधिक है, ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है और ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीडि़त हैं, ऐसे परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल करने को स्वीकृति दी गई।
गौर हो कि इससे पहले बीपीएल सूची में पात्र परिवारों के चयन करने को लेकर सुनिश्चित किया जाता था कि ऐसे परिवार जिनके पास दो हेक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि अथवा एक हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए आधुनिक पक्का बड़ा निजी मकान हो, जिस परिवार का कोई सदस्य आयकर देता हो, जिस परिवार के पास चारपहिया वाहन हो, जिस परिवार का वेतन, पेंंशन, भत्त, मानदेय, मजदूरी तथा व्यवसाय आदि से नियमित मासिक आमदन 2500 रुपए से अधिक हो, ऐसे परिवार बीपीएल सूची में चयन हेतु अपात्र नहीं होगें। ऐसा परिवार जिनके घर से कोई सदस्य सरकारी नौकरी अथवा गैर सरकारी नौकरी में नियमित तौर पर या अनुबंध पर कार्यरत हो तथा जिसकी नियमित मासिक आमदन 2500 से अधिक हो। ऐसे परिवारों को चयन बीपीएल में नहीं किया जाता था।
लटकी समीक्षा जल्द मुकाम तक
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अब बीपीएल परिवारों का चयन करने का तरीका बदल जाएगा। प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद बीपीएल परिवारों के चयन को लेकर कई तरह के संशोधन किए जाएंगे। बीपीएल सूची की समीक्षा जनवरी में की जानी है। पंचायतों की बीपीएल सूची की समीक्षा पहले में अक्तूबर माह में होनी थी, लेकिन कई पंचायतों में चुनाव आचार संहिता लगी होने के कारण ग्राम पंचायतों की बीपीएल सूची की समीक्षा नहीं हो पाई थी। अब जनवरी में बीपीएल सूचियों की समीक्षा की जाएगी।