मुरम्मत के चलते एक माह तक बांगरन पुल पर नहीं होगी वाहनांे की आवाजाही-जिला दण्डाधिकारी
वाहनों के आवागमन के लिये वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था
नाहन, 27 दिसम्बर। जिला दण्डाधिकारी आर.के. गौतम ने पांवटा के बंगराण पुल से आगामी 26 जनवरी तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। वाहनों की आवाजाही के लिये मानपुर देवड़ा से रामपुर घाट नवादा सड़क में गिरी नदी पर लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित नवादा गांव के पुल को वैकल्पिक तौर पर प्रयोग करने की व्यवस्था की है। आदेश मंे कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता प्रथम चरण में 29 दिसम्बर 2022 से 26 जनवरी 2023 तक बंगराण पुल की मुरम्मत का कार्य करेंगे। इस दौरान वह कामगारों व आम जनमानस की सुरक्षा तथा वैकल्पिक मार्ग पर सुचारू यातायात के लिये आवश्यक एहतियाती उपाय भी करेंगे। लोक निर्माण विभाग मार्ग बदलाव स्थलों पर साइन बोर्ड लगाने के साथ-साथ लोगांे की सुविधा के लिये इन स्थलों पर कर्मी भी तैनात करेंगे।
आदेश के अनुसार पांवटा मण्डल केे अधिशाषी अभियंता ने पावंटा, पुरूवाला, सिंघपुरा, भंगानी, गोजर, डाकपत्थर सड़क पर बांगरन पुल से यातायात को अस्थाई तौर पर बंद करने के लिये आग्रह किया है ताकि पुल की मुरम्मत का कार्य शुरू किया जा सके। इसके दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ने वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की है जिसके तहत वाहनों की आवाजाही नवादा गांव के पुल से होगी।
आदेश का उलंघन करने पर कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी।
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