जिला बाल सरंक्षण कार्यालय सिरमौर द्वारा राजकीय माध्यमिक पाठशाला चड़ेउ (टिम्बी) मे एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को साइबर अपराधों बारे जानकारी व इससे बचाव बारे जानकारी प्रदान करना व बाल संरक्षण संबंधी कानूनों व अधिकारों की जानकारी प्रदान करना था।
शिविर की शुरुआत करते हुए जिला बाल सरंक्षण कार्यालय से सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप कुमार ने बाल सरंक्षण इकाई सिरमौर का परिचय दिया व बाल श्रम निषेध अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
शिविर में बाल संरक्षण अधिकारी सोहन पुण्डीर ने सुरक्षित स्पर्श व असुरक्षित स्पर्श बारे व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2102, बच्चों के अधिकारों व बच्चों से सम्बन्धित कानूनों जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम आदि के बारे में विस्तृत जानकारी बच्चों को प्रदान की ।
उन्होंने नशा निवारण व् साइबर अपराधों बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की I उन्होंने साइबर क्राइम तथा नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे मे भी जानकारी दी। साथ ही मोबाइल फोन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बच्चों को जागरूक किया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनाथ व अर्ध-अनाथ बच्चों के लिए चलाई जा रही विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी दी I सामाजिक कार्यकर्ता श्री कुलदीप कुमार ने 1098 बारे बताया और कहा कि यह राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा हैं जो बेबस व् बेसहारा और मुसीबत में फसें बच्चों (0-18 वर्ष तक) के लिए दिन-रात यानी 24 घंटे काम करती हैं । इस नम्बर पर कॉल करने वाले का नाम, पता व् जानकारी गुप्त रखी जाती हैं |
अंत में विद्यालय प्रशासन की तरफ से अध्यापक श्री नागेंद्र कुमार जी ने जिला बाल संरक्षण इकाई का शिविर आयोजित करने के लिए धन्यवाद किया I
इस शिविर मे जिला बाल सरंक्षण कार्यालय से संरक्षण अधिकारी सोहन पुण्डीर, सामाजिक कार्यकर्ता (Social Worker) कुलदीप कुमार, विद्यालय के अध्यापकगण श्री नागेंद्र कुमार, श्री राकेश कुमार, श्रीमती रीना चौहान सहित विद्यालय के सभी बच्चों ने भाग लिया |