चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ कालाआम्ब मुख्य बाजार के में रात का आउटरीच किया गया

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चाइल्ड हेल्पलाइन लाइन टीम समन्वयक सुमित्रा शर्मा व राम लाल चौहान द्वारा नाहन ब्लाक के त्रिलोकपुर परिसर के आस -पास व स्लम में रहने वाले लोगो के साथ दिन का आउटरीच किया गया जिसमे टीम द्वारा स्लम में रहने वाले बच्चो व उनके अभिभावकों को चाइल्ड लाइन 1098 नंबर के बारे व बच्चो को शिक्षा के बारे जागरूक किया गया तथा मंदिर परिसर के आस-पास भीख मांग रहे बच्चो को भीख मांगने से रोका गया व लोगो व दुकानों के मालिको को भी बोला गया की आप भी किसी भी बच्चे को भीख न क्योकि” भीख मांगना व भीख मंगवाना एक क़ानूनी जुर्म है “| हिमाचल सरकार के द्वारा बाल भिक्षावृति से सुरक्षा Prevention of BeggaryAct. 1979 को लागु किया गया है | टीम द्वारा इस एक्ट के बारे में भी लोगो को विस्तार से जानकारी दी गई और बोला गया की यदि आप किसी भी बच्चे को भीख मांगते हुए या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कही पर भी किसी होटल, दुकान, या किसी कारखाने में काम करता हुआ देखते है या किसी भी बच्चे को अगर आप मुसीबत में देखते है तो तो आप उस बच्चे की मदद के लिए 1098 पर कॉल करके उस बच्चे की जानकारी दे सकते है चाइल्ड लाइन टीम 60 मिनट के अंदर उस बच्चे तक पहुंचती है और उस बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करते है | टीम द्वारा बच्चो के माता-पिता व अभिभावकों को बताया गया की आप अपने बच्चो को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल आवश्य भेजे यदि आपको बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाने में कोई समस्या आती है तो उसके लिए भी आप हमे सूचित कर सकते है |
उसके बाद चाइल्ड लाइन टीम द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ कालाआम्ब मुख्य बाजार के में रात का आउटरीच किया गया जिसका मुख्य उदेश्य बच्चो को बाल मजदूरी से रोकना व लोगो को बाल श्रम (प्रतषेध और विनियम) अधिनियम 1986 के बारे में जानकारी देना टीम द्वारा इस दौरान मुख्य बाजार की सभी दुकानों, होटल, ढाबों व स्वीट शॉप का निरिक्षण किया गया व दुकान मालिको को बोला गया की आप किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर न रखे क्योकि यह एक क़ानूनी जुर्म है बोला गया की अगर आप कही पर किसी बच्चे को काम करते हुए देखते है तो आप उस बच्चे की मदद के लिए 1098 पर कॉल कर सकते है |

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