नाहन 18 मई – जिला दण्डाधिकारी सिरमौर रामकुमार गौतम ने आज यहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1)(2) व (3) के तहत आदेश जारी करते हुए जिला के सभी मकान मालिकों, सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व उद्योगों के मालिकों तथा जिला में स्थित अन्य संस्थानों व व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से आए कामगारों, रेहड़ी वालों, फेरीवालों का स्थानीय पुलिस थाने में पंजीकरण करवाए बिना मकान या रहने की सुविधा न देने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में बडी संख्या में मजदूर अन्य राज्यों से आते हैं और बिना पुलिस की जानकारी के विभिन्न उद्योगों व अन्य स्थानों पर कार्य करने लग जाते है। कई बार कुछ कामगार अपराधों में संलिप्त होते हैं और अपराध करने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस थानों में कामगारों की जानकारी दर्ज न होने की स्थिति में पुलिस के लिए इन अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पुलिस अधीक्षक सिरमौर की अनुशंसा पर जिला में सुरक्षा बढ़ाने और अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।