लाइन सिरमौर के टीम सदस्य राजेंद्र सिंह व काउंसलर अंजना द्वारा ग्राम पंचायत भाटन – भजोण्ड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भजोंड (GSSS Bhajond) में, ओफ्फिशटेड ( आधिकारिक रूप से ) प्रिंसीपल पंकज जी की अध्यक्षता में एक ओपन हाउस का आयोजन किया गया । इस दौरान स्कूलों के 120 बच्चों सहित 08 स्कूल स्टाफ, 02 आंगनवाड़ी वर्कर, भाटन से संगीता जी ओर आंगनवाड़ी वर्कर भजोण्ड से निर्मला जी भी उपस्थित रहे । इस दौरान इस ओपन हाउस में जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी सोहन सिंह पुंडीर, पुलिस विभाग नोहरा धार चौकी से हेड कॉन्स्टेबल कुश शर्मा (116) द्वारा रिसोर्स पर्सन के तौर पर भागीदारी दी, ओर इस दौरान उनके साथ आए दो पुलिस आरक्षी साथी भी साथ रहे ।
इस ओपन हाउस की शुरुआत टीम सदस्य राजेन्द्र सिंह द्वारा सभी के स्वागत के साथ की गई, सदस्य द्वारा चाइल्ड लाइन की सेवा के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बेबस, बेसहारा और मुसीबत में फंसे बच्चों के लिए 24 घंटे काम करने वाली मुफ्त फोन सेवा हैं चाइल्ड लाइन उन बच्चों की मदद के लिए काम करती है जैसे आप आए दिन देखते है किसी बच्चे को बाल मजदूरी, बाल विवाह आदि करते हुए या शोषण होते देखते हैं या कोई बच्चा नशे में संलिप्त या कोई बीमार हो तो आप इसकी सूचना 1098 की 24 घंटे चलने वाली एक आपातकालीन सेवा को दे सकते है साथ ही बच्चों को इसके सही और गलत इस्तेमाल के बारे मे भी बताया गया । उसके उपरांत पुलिस विभाग से आए हेड कॉन्स्टेबल कुश शर्मा जी द्वारा बच्चों को नशे (NDPS) न करने और व इसके तीन चरणों के बारे मे विस्तार से बताया जिसमें ड्रग एब्यूज, एडिक्टेड और डिपेंडेंट, यह मुख्य चरण के बारे जागरूक किया तथा इसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की साथ ही उन्होंने ट्राफिक नियमों के बारे में भी बताया | इसके बाद चाइल्ड लाइन काउंसलर अंजना द्वारा बच्चों को सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई और इस दौरान बच्चों को इसी पर आधारित “कोमल” फिल्म भी दिखाई गई जिसे देखने पर बच्चों की इस मुद्दे पर और अधिक समझ बड़ी |
इसके पश्चात ओपन हॉउस में जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी (PO) सोहन सिंह पुंडीर द्वारा PCPNDT एक्ट, पोक्सो एक्ट, लेबर एक्ट के साथ साथ मुख्य रूप से JJ एक्ट 2015 के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की गई, उन्होंने बताया कि JJ एक्ट 2015, बच्चों के संरक्षण (सुरक्षा को देखते हुए) के लिए बनाया गया जिसमें बच्चे का मतलब 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से हैं | इस कानून के तहत मुख्य दो श्रेणियों के बारे में बात की गई जेसे CNCP इसके अनुसार कोई अनाथ, बेहसरा या छोड़ा हुआ बच्चा या जिसकी की देखभाल करने वाला कोई नही हैं उसे CWC के माध्यम से अस्थाई व स्थाई आश्रम भेजा जा सकता हैं, और CCL इसके अनुसार (कानून से लड़ता बच्चा) यदि किसी बच्चे द्वारा जाने अनजाने में कोई अपराध कर लिया जाता हैं तो उस बच्चे के लिए JJB के तहत कार्यवाही की जाती हैं और उसे सूधार ग्रह भेजा जाता हैं | इसी के साथ जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिला में बच्चों को प्रदान की जा रही स्कीमों जेसे फोस्टर केयर, बाल बालिका उदार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इत्यादि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई | इसी के साथ इस ओपन का चाइल्ड लाइन सदस्य राजेन्द्र द्वारा सभी के धन्यवाद के साथ समापन किया गया |