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Sanjauli Masjid Case : पूर्व मेयर समेत 50 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर

संजौली मस्जिद विवाद मामले में प्रदर्शनकारियों पर आठ अलग-अलग मामले दर्ज

शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बुधवार को हिंदू संगठनों द्वारा उग्र प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने पूर्व मेयर, वर्तमान पार्षद सहित 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आठ अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं।

संजौली मस्जिद विवाद मामले में कमल गौतम, महेंद्र सिंह, केशव राणा सहित प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच को लेकर वीडियो फुटेज खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना ढली में पहला मामला निरीक्षक बलदेव सिंह ने दर्ज कराया है कि कमल गौतम की अध्यक्षता में 400 से 500 लोगों ने सुनिश्चित तरीके से बिना प्रशासन की अनुमति के संजौली चौक पर एकत्रित होकर बैरिकेड्स तोड़े तथा शांति भंग की।

उक्त समूह का नेतृत्व करने वाले मुख्य व्यक्तियों में कमल गौतम निवासी गांव गवालमुथानी तहसील घुमारवीं, महेंद्र कुमार उर्फ नीलू निवासी कमला निवास निकट ढली टनल, विकास थाप्टा निवासी सैनिलियम भवन संजौली, नरेश दस्ता, विजय शर्मा निवासी प्रकाश कुटीर भट्टाकुफर संजौली, राज कुमार निवासी फागली शिमला, नरेश वर्मा पूर्व चेयरमैन, अशोक पाठक, संजीव वर्मा निवासी वर्मा निवास नजदीक डिंगू माता मंदिर, कल्पना शर्मा निवासी परमेश्वर निवास नॉर्थ ओक संजौली, रणजीत बांसटा, कमलेश मेहता पार्षद इंद्रानगर, अंकुश चौहान निवासी कोटखाई, सिमी सूद, रोशन आईजीएमसी टैक्सी यूनियन प्रधान, अजय भारद्वाज, केसर सिंह फोटोग्राफर रिज मैदान, कमल ठाकुर हाउसिंग बोर्ड कालोनी संजौली, संगीता सूद, सरिता चौहान, सुरेश निवासी चौपाल, श्वेता, तरुण शर्मा निवासी सोलन, सुंदर निवासी गुम्मा कोटखाई, पूर्व मेयर सत्या कौंडल, त्रिलोक निवासी संजौली और चंदन बौध करपा के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में पुलिस थाना ढली में धारा 196(1), 196(2), 189, 126(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया है। इसके अलावा दूसरे मामले में प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में महिला पुलिस कर्मी पूजा कुमारी प्रथम वाहिनी बनगढ़ ने मामला दर्ज कराया है कि 11 सितंबर को संजौली चौक पर ड्यूटी के दौरान लोगों ने पुलिस कर्मचारियों के साथ हाथापाई की, जिससे उसे और अन्य पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई हैं। घायल महिला पुलिस कर्मी की शिकायत पर पुलिस थाना ढली में धारा 223, 189(2), 132, 121(1), 196 भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया है।

वीडियो वायरल, तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

एक मामला इंस्पेक्टर बलदेव सिंह ने दर्ज करवाया है। आठ सितंबर को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें तीन लोग पत्रकारों को अपना साक्षात्कार दे रहे हैं, जिसमें ये तीन व्यक्ति लोगों को 11 सितंबर को सुबह 11 बजे संजौली चौक पर इक_ा होने के लिए कह रहे हैं और बड़ी संख्या में इक_ा होने के लिए कह रहे हैं तथा संजौली मस्जिद को ध्वस्त करने की बात कर रहे थे। उपरोक्त व्यक्तियों की पहचान विजय शर्मा निवासी संजौली, केशव चौहान चौहान निवासी बजरी निवासी लोअर सांगटी संजौली, विकास थाप्टा पुत्र हरपाल सिंह निवासी साईं नीलियम भवन संजौली के रूप में हुई है। इन तीनों व्यक्तियों ने एक विशेष समुदाय के लोगों और मस्जिद के खिलाफ बात की और समाज में धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ढली पुलिस थाना में 196, 3(5) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया है।

भीड़ ने बेरिकेड्स तोड़े और पुलिस पर पत्थर फेंके

एक अन्य मामला थाना प्रभारी विरोचन नेगी ने दर्ज करवाया है कि प्रदर्शन कर रहे 400 से 500 लोगों ने बिना प्रशासन की अनुमति के महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ढली टनल के पास बेरिगेट्स तोड़े तथा आम जनता की शांति को भंग किया। उन्होंने बेरिकेडिंग के दूसरी तरफ भीड़ को रोकने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने शिकायत में बताया कि समूह में शामिल लोग प्रदर्शनकारियों को भी भडक़ाते रहे और संजौली बाजार की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। इस समूह में शामिल लोगों ने बल प्रयोग भी किया, जिस कारण ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिस कर्मी घायल हो गए। इस समूह का नेतृत्व करने वाले लोगों की पहचान महिंद्र, हनीश चोपड़ा, सीमा विजन, नरेश दजटा, राजू ठाकुर, सनी मधान, नूरी निवासी ढली, विकास शर्मा निवासी चौलांठी, भूपिंद्र कंवर निवासी फागू, शिवानी निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी संजौली, निशांत चोपड़ा, किशोर कुमार, श्याम चोपड़ा के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस थाना ढली में धारा 121(1), 196(1), 189(3), 245, 132, 353(2), 61(2) बीएनएस और 03 ऑफ पीडीपी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।