अवैध कब्जा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार के सभी विभागों व प्राधिकरण अधिकारियों को निर्देश
प्रदेश हाई कोर्ट ने किसी भी किस्म की सरकारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार के सभी विभागों व प्राधिकरणों के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने विशेष रूप से राजस्व, वन विभाग के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि भविष्य में बेदखल किए जा चुके अतिक्रमणकारियों सहित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वन भूमि, सार्वजनिक सड़कों व सार्वजनिक रास्तों पर कोई नया अतिक्रमण न हो। कोर्ट ने वन रक्षक, पटवारी और कार्य
पंचायत के पदाधिकारी भी संबंधित विभाग को दें रिपोर्ट
कोर्ट ने पंचायत सचिवों सहित पंचायत के पदाधिकारियों को भी अतिक्रमण के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण के मामलों की रिपोर्ट, संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी व सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी को लिखित रूप में संबंधित उपायुक्त को ऐसी सूचना की प्रति के पृष्ठांकन के साथ देने के आदेश दिए। कोर्ट ने सरकार को संबंधित अधिनियम व नियमों में उचित संशोधन करके कानून में उपयुक्त परिवर्तन करने का भी निर्देश दिया ताकि पंचायत सचिव सहित पंचायत के पदाधिकारी को ऐसा कर्तव्य सौंपा जा सके और ऐसे कर्तव्य के उल्लंघन के परिणाम भी भुगतने पड़े।
निरीक्षक को आदेश दिए कि वह अपने संबंधित बीट, क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में सरकारी, वन भूमि, सार्वजनिक सड़क व सार्वजनिक रास्ते पर सभी मौजूदा और किसी भी नए अतिक्रमण की सूचना संबंधित डिप्टी रेंजर, कानूनगो व कनिष्ठ अभियंता को दें और ऐसी सूचना की प्रति संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व सहायक अभियंता को बिना किसी
देरी के भेजें। इसके अलावा संबंधित अधिकारी को अतिक्रमण हटाने के लिए कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि सरकारी, वन भूमि व सार्वजनिक सड़क को अतिक्रमण से बचाया जा सके।
कोर्ट ने पूरे प्रदेश में वन रक्षकों को प्रत्येक माह के पहले सप्ताह के दौरान डिप्टी रेंजरों के माध्यम से संबंधित प्रभागीय वन अधिकारियों
को लिखित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं, जिसमें उनकी बीट में सरकारी, वन भूमि पर अतिक्रमण का ब्योरा प्रस्तुत किया हो। कोर्ट ने क्षेत्र में तैनात प्रत्येक पटवारी को प्रत्येक माह के पहले सप्ताह के दौरान संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदार को फील्ड कानूनगो के माध्यम से लिखित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपने पटवार सर्कल में सरकारी व वन भूमि पर अतिक्रमण का ब्योरा प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
कोर्ट ने संबंधित क्षेत्र में तैनात प्रत्येक कार्य निरीक्षक को भी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जूनियर इंजीनियर के माध्यम से संबंधित सहायक अभियंता को लिखित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत कर सार्वजनिक सड़कों व सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण का विवरण देने के आदेश जारी किए।