बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में धन शोधन मामले के आरोपी कालाअंब स्थित हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस (एचजीपीआई) के एमडी रजनीश बंसल को अदालत ने अग्रिम जमानत देने से मना किया है। विशेष न्यायाधीश दविंदर कुमार की अदालत ने यह आदेश दिए हैं। रजनीश ने दूसरी बार गिरफ्तारी पूर्व अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। अदालत ने आवेदन को खारिज करते हुए उसे अंतरिम जमानत देने से मना किया है। इससे पहले, 15 फरवरी को अदालत ने रजनीश को बेटे की शादी में उपस्थित होने के लिए सशर्त जमानत की अनुमति दी थी। ईडी के मुताबिक रजनीश ने न केवल सरकार को धोखा दिया है, बल्कि एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के छात्रों को भी धोखा दिया है और अपराध के रूप में उसने बड़ी रकम अर्जित की है। तर्क दिया कि जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए आरोपी की हिरासत की आवश्यकता है।