महाभारत रचयिता महर्षि वेदव्यास जी की तपोस्थली ग्राम ब्यास के पुरातन मंदिर परिसर में ग्राम पंचायत कोटडी व्यास
हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 विधानसभा विधायक हैं क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के बाद 62 विधायक ही मौजूदा विधानसभा में है, अब कांग्रेस के पास वर्तमान में 34 विधायक है, जबकि विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 32 है, बीजेपी के पास 25 विधायक है और 3 निर्दलीय विधायक है, दल बदल कानून के तहत अब 12 विधायक पाला बदलते हैं, तभी सरकार चेंज हो सकती है…
आईए जानते हैं दल बदल कानून क्या कहता है.
अनुच्छेद—2
दल-बदल के आधार पर अयोग्यता। यह खंड कानून की जड़ से संबंधित है, उन कारकों को निर्दिष्ट करता है जिनके आधार पर किसी सदस्य को संसद या राज्य विधानसभा से अयोग्य ठहराया जा सकता है। अनुच्छेद 2.1 (ए) के प्रावधान एक सदस्य की अयोग्यता प्रदान करते हैं यदि वह “स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है”, जबकि अनुच्छेद 2.1 (बी) के प्रावधान, उस स्थिति को संबोधित करते हैं जब कोई सदस्य मतदान करता है या किसी महत्वपूर्ण मतदान से दूर रहता है। उनके संबंधित राजनीतिक दल द्वारा प्रसारित निर्देश के लिए। अनुच्छेद 2.2 में कहा गया है कि कोई भी सदस्य, एक निश्चित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के बाद, यदि वह चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
अनुच्छेद—3
इक्यानबेवाँ संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूची में संशोधन के बाद छोड़ दिया गया, जिसमें एक तिहाई सदस्यों के राजनीतिक दल से दलबदल करने के कारण विभाजन से उत्पन्न होने वाली अयोग्यताओं को छूट दी गई थी।[2]
अनुच्छेद—4
विलय के मामले में दल-बदल के आधार पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। यह अनुच्छेद राजनीतिक दलों के विलय के मामले में अयोग्यता से बाहर करता है। बशुर्ते उक्त विलय विधायक दल के उन दो-तिहाई सदस्यों के साथ हो, जिन्होंने किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय की सहमति दी हो।